जुर्माने, कर, ब्याज: 2017 हमें क्या देगा?

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यदि आपने नए साल से पहले कर अधिकारियों को अपने स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों के बारे में जानकारी जमा नहीं कराई, तो आपको दंड का सामना करना पड़ेगा, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं。

1 जनवरी, 2015 से सभी करदाताओं को अपनी संपत्तियों (अचल संपत्ति या वाहन) के बारे में कर प्राधिकरण को सूचित करना आवश्यक है। 1 जनवरी, 2017 से ऐसे लोगों पर 20% अनुप्रादेय कर की राशि का जुर्माना लगाया जाएगा; नेशनल लीगल सर्विसेज के वकील अनातोली नागीएव इस बारे में याद दिला रहे हैं।

**अनातोली नागीएव, वकील, नेशनल लीगल सर्विसेज:**

  1. **यदि किसी व्यक्ति ने कई वर्षों से संपत्ति रखी है, लेकिन कभी भी कर सूचना प्राप्त नहीं की है, टैक्स नहीं चुकाया है, एवं 31 दिसंबर, 2017 तक कर प्राधिकरण को सूचना नहीं दी है, तो प्राधिकरण उसके संपत्ति-काल के पूरे अवधि (तीन वर्षों तक) का कर निर्धारित करेगा, एवं बकाया राशि पर 20% अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।**
  2. **यदि कोई व्यक्ति ने 2016 में कोई अपार्टमेंट, घर, कॉटेज या गाड़ी खरीदी है, लेकिन नवंबर 2017 तक कर सूचना प्राप्त नहीं की है, तो जुर्माने से बचने के लिए उसे 31 दिसंबर, 2017 तक कर प्राधिकरण को अपनी खरीदारी की सूचना देनी होगी।**

**सूचना देने के तरीके:** सूचना कर प्राधिकरण को व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, डाक द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, या “पर्सनल अकाउंट ऑफ टैक्सपेयर” वेबसाइट के माध्यम से भी जमा की जा सकती है。

**आवश्यक दस्तावेज:** यदि व्यक्ति सीधे कर प्राधिकरण में जाए, तो मूल दस्तावेजों के साथ-साथ उनकी प्रतियाँ भी प्रस्तुत करनी होंगी; यदि डाक द्वारा भेजा जाए, तो प्रतियों पर करदाता के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। सूचना-फॉर्म FNS वेबसाइट से प्रिंट किया जा सकता है, एवं इसे पहले ही तैयार रखा जा सकता है。